जयपुर : काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सत्र अदालत में सलमान खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हो गई है. अर्जी पर सुनवाई के लिए सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत और उनकी बहनें अलविरा और अर्पिता कोर्ट पहुंच गईं थीं. जोधपुर सेशंस कोर्ट में सलमान का केस 24वें नंबर पर लिस्टिड था. सलमान की सजा रोकने को लेकर बचाव पक्ष दलीलें दे रहे हैं. वहीं, अभियोजन पक्ष की तरफ से सलमान की जमानत अर्जी का विरोध किया गया.
क्या कहता है नियम
सीआरपीसी के नियम के मुताबिक किसी भी दोषी को अगर तीन साल से अधिक की सजा दी जाती है तो सिर्फ सेशंस कोर्ट ही उसे जमानत दे सकता है. सेशंस कोर्ट में जमानत के आवेदन के दौरान जजमेंट की कॉपी लगानी होती है. गुरुवार को फैसले के बाद सलमान खान के वकीलों के पास इतना समय नहीं था कि वह कॉपी लेकर सब्मिट कर पाते, लिहाजा कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को दिन मुकर्रर किया था. बता दें कि अगर शुक्रवार को सलमान खान की जमानत याचिका पर फैसला नहीं आता है तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा. यदि सेशंस कोर्ट आज सलमान की जमानत याचिका खारिज करता है तो सलमान खान हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं.
सलमान खान के छलके थे आंसू
गुरुवार को जोधपुर कोर्ट का फैसला आने के बाद कोर्ट रुम के अंदर सलमान खान भावुक हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू गए थे. कोर्ट रुम में मौजूद सलमान के साथ बैठीं उनकी बहन अलवीरा ने सलमान को चश्मा पहनाया था. इस दौरान सलमान के साथ-साथ उनकी बहनें अलवीरा और अर्पिता भी रो पड़ीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान को बहन अलवीरा ने एंटी डिप्रेशन की दवा दी थी.
सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को मिली जमानत
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप लगा था. इस स्टार्स ने 1 और 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में देर रात लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था. मामले में पेश किए गए गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे. मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस बात का पुख्ता सुबूत नहीं है कि सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे ने काले हिरण का शिकार किया था, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है.
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क्या कहता है नियम
सीआरपीसी के नियम के मुताबिक किसी भी दोषी को अगर तीन साल से अधिक की सजा दी जाती है तो सिर्फ सेशंस कोर्ट ही उसे जमानत दे सकता है. सेशंस कोर्ट में जमानत के आवेदन के दौरान जजमेंट की कॉपी लगानी होती है. गुरुवार को फैसले के बाद सलमान खान के वकीलों के पास इतना समय नहीं था कि वह कॉपी लेकर सब्मिट कर पाते, लिहाजा कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को दिन मुकर्रर किया था. बता दें कि अगर शुक्रवार को सलमान खान की जमानत याचिका पर फैसला नहीं आता है तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा. यदि सेशंस कोर्ट आज सलमान की जमानत याचिका खारिज करता है तो सलमान खान हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं.
सलमान खान के छलके थे आंसू
गुरुवार को जोधपुर कोर्ट का फैसला आने के बाद कोर्ट रुम के अंदर सलमान खान भावुक हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू गए थे. कोर्ट रुम में मौजूद सलमान के साथ बैठीं उनकी बहन अलवीरा ने सलमान को चश्मा पहनाया था. इस दौरान सलमान के साथ-साथ उनकी बहनें अलवीरा और अर्पिता भी रो पड़ीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान को बहन अलवीरा ने एंटी डिप्रेशन की दवा दी थी.
सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को मिली जमानत
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर आरोप लगा था. इस स्टार्स ने 1 और 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में देर रात लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था. मामले में पेश किए गए गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे. मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस बात का पुख्ता सुबूत नहीं है कि सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे ने काले हिरण का शिकार किया था, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है.
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